जालंधर, (विशाल)- कोविड -19 के टेस्ट और इलाज करने वाले संस्थानों की तरफ से निश्चित किए गए रेटों से अधिक पैसे लेने पर सख्ती दिखाते हुए डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने ग्रीन पार्क में स्थित अतुल्या लैब के खिलाफ एफ.आई.आर.दर्ज करने के आदेश दिए गैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि शिकायत मिली थी, कि लैब में कोविड -19 के आर.टी.पी.सी.आर. टैस्ट के लिए 1500 रुपए लिए गए हैं, जबकि पंजाब सरकार की तरफ से इस टैस्ट के लिए 900 रुपए रेट निश्चित किए गए हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि लैब की तरफ से उससे इस टैस्ट के लिए पैसों की रसीद भी नहीं दी। उन्होनें आगे बताया कि इसके इलावा शिकायतकर्ता की तरफ से अपनी शिकायत के साथ लैब विरुद्ध सबूत के तौर पर वीडियो भी सौंपी गई है, जिसकी आधिकारियों की तरफ से बारीकी के साथ जांच की गई है। शिकायत प्राप्त होने पर डिप्टी कमिश्नर ने सभी मामलों की जांच के लिए पब्लिक गरीवैंसिस अधिकारी को इनकुआरी मार्क की है, जितना की तरफ से इनकुआरी रिपोर्ट में टेस्ट के लिए अधिक चार्ज लेने के आरोप को ध्यान में रखा गया है। पब्लिक ग्रीवैंसिस अधिकारी की तरफ से सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर डिप्टी कमिश्नर ने पुलिस कमिश्नर जालंधर को इस लैब के खि़लाफ़ इंडियन ऐपीडैमिक एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 188 के अंतर्गत और सिद्ध हो जाने के बाद बनते कानून के आधार पर एफ.आई.आर.दर्ज करने के लिए लिखा है। थोरी की तरफ से इस लैब के कोविड -19 के टैस्ट करने संबंधी कितने मामलों में अधिक पैसे वसूल किये गए हैं की बारीकी के साथ जांच के लिए चार सदस्यता समिति जिसमें एस.डी.एम. -1, ज्वाईंट कमिश्नर नगर निगम, सिविल सर्जन और जि़ला परिवार नियोजन अधिकारी डा.रमन गुप्ता शामिल हैं का भी गठन किया । उन्होनें कहा समिति को तीन दिनों के अंदर -अंदर विस्थारित रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि समिति को इस लैब की रजिस्ट्रेशन रद्द करने सम्बन्धित सिफ़ारिश करने के भी आदेश दिए गए है। डिप्टी कमिश्नर ने सभी प्राईवेट लैबोरटरियों डायग्नोस्टिक सेंटरों और अस्पतालों को कहा कि कोविड -19 के इलाज और टैस्ट के लिए पंजाब सरकार की तरफ से जारी आदेशों की पालना को यकीनी बनाया जाये और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही के साथ सख़्ती से निपटा जाएगा। उन्होनें साफ किया कि सभी लैबोरटरियों की आधिकारियों की तरफ से नियमत तौर पर जांच होगी और नियमों का उल्लंघन होने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। प्राइवेट संस्थानों में कोविड -19 के टेस्ट और इलाज के लिए नीचे लिखे अनुसार रेट निश्चित किए गए हैं:कैप्टन अमरिन्दर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की तरफ से इस महीने से पहले ही कोविड -19 के टैस्ट और इलाज दौरान मुनाफ़ाख़ोरी को रोकने के लिए रेट निर्धारित किये गए है। सरकार की तरफ से इन्डोर इलाज के इलावा आर.पी. -पी.सी.आर.टैस्ट के लिए 900 रुपए और सीटी स्कैन /एचआरसीटी के लिए 2000 रुपए रेट निर्धारित किये गए हैं। थोरी ने कहा कि आइसोलेशन बैड जिन में स्पोटिव केयर और आक्सीजन शामिल है, सभी प्राईवेट मैडीकल कालेजों / प्राईवेट संस्थानों सहित अध्यापन प्रोग्राम दाखि़ल रह कर इलाज करवाने के लिए 10,000 रुपए प्रति दिन रेट निश्चित किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि इसके इलावा एन.ए.बी.एच एकरीडेटिड अस्पताल जिसमें प्राईवेट मैडीकल कालेज बिना पी.जी /डी.एन.बी. कोर्स शामिल हैं ,के लिए 9000 रुपए और नान -एन.ए.बी.एच. एकरीडेटिड अस्पतालों के लिए 8000 रुपए रेट निश्चित किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने आगे बताया कि गंभीर बीमारी (आई.सी.यू बिना वेंटिलेटर) के लिए सरकार की तरफ से क्रमवार 15,000, 14000 और 13000 रुपए निश्चित किया गया है ,जबकि बहुत गंभीर मरीजों के लिए क्रमश: प्रतिदिन के लिए 18,000, 16500 और 15000 रुपए रेट निर्धारित किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से जारी आदेशों अनुसार इन रेटों में पीपीई की कीमत भी शामिल है। इसके इलावा निजी अस्पतालों को कम बीमार मामलों के इलाज के लिए उत्साहित करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से प्रति दिन इलाज के रेट क्रमश: 6500, 5500 और 4500 निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मरीज़ के लिए स्पैशल आइसोलेशन रूम के लिए अधिक से अधिक प्रति दिन 4000 रुपए लिए जा सकते हैं