जालंधर, (विशाल)-जिला जालंधर के किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण अधिनियम के अनुसार सभी ब्लॉक कृषि अधिकारियों द्वारा किसानों के हित में नमूना लिया जा रहा है।यह जानकारी देते हुए मुख्य कृषि अधिकारी जालंधर डाॅ. सुरेन्द्र सिंह ने आज यहां खुलासा करते हुए कहा कि कृषि अधिकारियों द्वारा जिले के विभिन्न ब्लॉकों के तहत काम करने वाले इनपुट डीलरों की समय-समय पर जाँच की जा रही है और नमूने भी अधिनियम के अनुसार लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चालू वर्ष के दौरान जिले के तहत लिए गए नमूनों में से उर्वरकों के 2 नमूने, बीज के 10 नमूने और कीटनाशकों के 6 नमूने प्रयोगशालाओं द्वारा विफल घोषित किए गए हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।डॉ सिंह ने कहा कि किसानों को गुणवत्ता वाले उत्पाद देने के उद्देश्य से विभाग द्वारा किए गए अघोषित चेक के दौरान, जालंधर जिले में 4 विक्रेताओं, 10 विक्रेताओं के बीज और कीटनाशकों के 6 विक्रेताओं के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं और उर्वरक, बीज और कीटनाशक रद्द कर दिए गए हैं। जहर के 5, 18 और 10 डीलरों को क्रमशः कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं।डॉ सुरिंदर सिंह ने कहा कि किसानों को हमेशा विभाग के अनुमोदित और लाइसेंस प्राप्त डीलरों से अपने खाद, दवाइयों और बीजों की खरीद करनी चाहिए और उनका खरीद बिल भी प्राप्त करना चाहिए। सिंह ने जिले के किसानों से अपील की कि वे सस्ते चक्र में गलत तत्वों से कीटनाशकों, उर्वरकों और दवाओं की खरीद से परहेज करें और ऐसे तत्वों के बारे में बताया जाए ताकि किसानों के खिलाफ धोखाधड़ी को रोका जा सके। सकता है उन्होंने कहा कि किसानों को हमेशा लाइसेंस प्राप्त डीलरों से कृषि आदानों की खरीद करनी चाहिए