1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है। यह अपने साथ कई बदलाव लेकर आ रहा है। इसका ताल्लुक सीधे आपकी जेब से है। नए वित्त वर्ष में सबसे बड़ा बदलाव इनकम टैक्स नियमों में हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश बजट में 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी थी। इसका फायदा नए टैक्स रिजीम वालों को होगा। साथ ही एटीएम से पैसे निकालने, यूपीआई ट्रांजैक्शन, बचत खाते और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम भी कल से बदल रहे हैं। आइए जानते हैं 1 अप्रैल से हो रहे बड़े बदलावों के बारे में…
1 अप्रैल से इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश बजट में 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी। साथ ही नौकरी करने वाली लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में 75,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इस तरह उन्हें 12.75 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह व्यवस्था न्यू टैक्स रिजीम के लिए की गई है। साथ ही नई कर व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए गए हैं जो 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी। नया टैक्स सिस्टम डिफॉल्ट होगा। अगर कोई टैक्सपेयर 80C का बेनिफिट लेने के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्स फाइल करना चाहता है, तो उसे इसका विकल्प अलग से चुनना होगा।