मामलों की सुनवाई के लिए जालंधर में 19, नकोदर और फिल्लौर में 2 2 बैंच गठित

जालंधर, ज़िला और सैशनज जज- कम- चेयरमैन ज़िला कानूनी सेवाएं अथारिटी, जालंधर निरभउ सिंह गिल ने आज जानकारी देते बताया कि राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं अथारिटी, नई दिल्ली की तरफ से जारी प्रोगराम अनुसार माननीय जज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और कार्यकारी चेयरमैन, पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथारिटी चंडीगढ़ के नेतृत्व में नैशनल लोक अदालत 14 सितम्बर को जालंधर, नकोदर और फिल्लौर में लगाई जा रही है।

उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में राज़ीनामा योग्य फ़ौजदारी केस चैक बाऊंस केस, बैंक रिकवरी केस, वैवाहिक झगड़े, ट्रैफ़िक चालान, मोटर दुर्घटना दावा केस, काम सम्बन्धित झगड़े, लैड्ड ऐक्यूज़ीशन केस, बिजली और पानी के बिलों सम्बन्धित, राजस्व विभाग के साथ सम्बन्धित और हर तरह के दीवानी केस निपटारे के लिए रखे जाएंगे।

इसके इलावा उन्होंने जानकारी देते बताया कि लोक अदालत का फ़ैसला अंतिम होता है और इसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील नहीं की जा सकती। उन्होंने लोगों को अधिक से अधिक केस इस राष्ट्रीय लोक अदालत में लगाए जाने की अपील की जिससे इस लोक अदालत का फ़ायदा आम और गरीब लोगों को मिल सके।

इस सम्बन्ध में जानकारी देते सी.जे.एम- कम- सचिव, ज़िला कानूनी सेवाएं अथारिटी राहुल कुमार आज़ाद ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जालंधर में 19 बैंच, नकोदर और फिल्लौर में 2-2 बैंच बनाए गए है और लगभग 40, 000 मामलों की सुनवाई की जाएगी।

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