जालंधर, पंजाब अनुसूचित जाति भू विकास और वित्त निगम ने साल 2023-24 दौरान ज़िले के अनुसूचित जाति के साथ संबंधित 210 योग्य लाभपात्रियों को 1.11 करोड़ रुपए के ऋण स्व-रोज़गार के लिए मुहैया करवाए गए है।
इस बारे में ज्यादा जानकारी देते डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि पंजाब अनुसूचित जाति भू विकास और वित्त निगम द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को स्व-रोज़गार के लिए अलग- अलग योजनाओं अधीन कर्ज़े मुहैया करवाए जाते है।
उन्होंने बताया कि साल 2023- 24 दौरान निगम द्वारा स्व-रोज़गार चलाने के लिए 210 लाभपात्रियों को 1 करोड़ 11 लाख रुपए कर्ज़े मुहैया करवाए गए, जिस पर क्षेत्रीय दफ़्तर जालंधर द्वारा कुल 52.33 लाख रुपए की सब्सिडी जारी की गई है।
डा. अग्रवाल ने बताया कि बैंक टाई- अप योजना के अंतर्गत 198 योग्य लाभपात्रियों को 81 लाख और नैशनल शड्यूलड कास्ट फायनैंस डिवैल्पमैंट निगम स्कीम के अंतर्गत 12 योग्य लाभपात्रियों को 30 लाख रुपए के कर्ज़े अपना काम- धंधा शुरू करने के लिए मुहैया करवाए गए, जिन पर क्रमअनुसार 50.90 लाख और 1.43 लाख रुपए की सब्सिडी मुहैया करवाई गई है
इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए दफ़्तर पंजाब अनुसूचित जाति भू विकास और वित्त निगम, डा. बी.आर. अम्बेडकर भवन, ज़िला प्रशासकीय कंपलैक्स, लाडोवाली रोड, जालंधर में पहुँच की जा सकती है या मोबायल नंबर 94639- 52771 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18- 55 साल है और कर्ज़ फार्म दफ़्तर से मुफ़्त प्राप्त किया जा सकता है।