जालंधर, डिप्टी कमिश्नर पुलिस अंकुर गुप्ता ने आदेश जारी किया है कि किसी भी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय आदि के मालिक/प्रबंधक बिना ऐसा किसी पहचान के नहीं ठहराएगे।होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और आवास आदि में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति/यात्री का एक वैध फोटो पहचान पत्र, जो उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, उस व्यक्ति/यात्री द्वारा स्व-वैरीफाई फोटोकापी को एक रिकार्ड के रूप में रखा जाना चाहिए और व्यक्ति को अलग रखा जाना चाहिए। यात्री के मोबाइल नंबर को वैरीफाई करने से लेकर, निवासी/यात्री का रिकार्ड दिए गए प्रोफार्मा में रजिस्टर पर रखा जाना चाहिए।
होटल/मोटल/गेस्ट हाउस एवं हॉस्टल आदि में ठहरने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के संबंध में सूचना प्रतिदिन सुबह 10 बजे संबंधित मुख्य अधिकारी पुलिस थाने को भेजी जाए तथा ठहरने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के संबंध में रजिस्टर में दर्ज रिर्काड वैरीफाई किया जाए। प्रत्येक सोमवार को संबंधित मुख्य अधिकारी पुलिस स्टेशन द्वारा और यदि आवश्यक हो तो रिकॉर्ड पुलिस को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।
इसके अलावा, जब भी कोई विदेशी किसी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस में रुकता है, तो इस संबंध में एक सूचना प्रभारी विदेशी पंजीकरण कार्यालय, डिप्टी कमिश्नर पुलिस दफ्तर, जालंधर को दी जानी चाहिए।
इसके अलावा होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और सरहा का गलियारा, लिफ्ट, रिसेप्शन काउंटर और मुख्य द्वार प्रवेश द्वार पर स्थित सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। यदि किसी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस, रेस्तरां और सराय में कोई संदिग्ध रुकता/आता है, जो किसी पुलिस मामले में वांछित है या किसी होटल/रेस्तरां/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय में रहने वाला व्यक्ति/यात्री दूसरे राज्य में गिरफ्तार किया जाता है/ यदि जिला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तो होटल/रेस्तरां/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय के मालिक/प्रबंधक तुरंत संबंधित पुलिस स्टेशन/पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना देने के लिए जिम्मेदार होंगे। यह आदेश दिनांक 13.01.2024 तक लागू रहेगा।