जालंधर, डिप्टी कमिश्नर पुलिस अंकुर गुप्ता ने फौजदारी सहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि कोई भी दुकानदार/दर्जी, सैनिक/अर्धसैनिक बल/पुलिस द्वारा बनाई वर्दी या कपड़े से सिली हुई वर्दी खरीदार की उचित पहचान के बिना नहीं बेचेगा।
आदेश में यह भी कहा गया है कि वर्दी खरीदने वाले को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे जारी किए गए फोटो पहचान पत्र की स्व-वैरीफाईड फोटोकॉपी और खरीदार का पद, नाम, पता, फोन नंबर और पोस्टिंग का स्थान रजिस्टर पर रिकार्ड दर्ज करें और इस रजिस्टर को संबंधित मुख्य स्टेशन अधिकारी द्वारा दो महीने में एक बार वैरीफाई किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस को रिकॉर्ड प्रदान किया जाएगा। यह आदेश दिनांक 13.01.2024 तक प्रभावशील रहेगा।