जालंधर, पंजाब में आए दिन ट्रेवल एजेंटों द्वारा बड़ी मात्रा में भोले भाले लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ठगने के मामले सामने आ रहे हैं I जालंधर के मॉडल टाउन स्थित छिन्मस्तिका ओवरसीज की मालिक शीतल टंडन और अन्य 4 हरमीत कौर वासी अजनाला, चेतन वासी जालंधर, बॉबी वासी गुरुग्राम, नेहा वासी फगवाड़ा के खिलाफ बरनाला के धनौला थाने में तरसेम सिंह नाम के व्यक्ति को विदेश भेजने का झांसा दे कर उसको नकली वीजा लगाकर 24 लाख 65 हज़ार रूपये की ठगी मारने का आई पी सी की धारा 420, 120 – बी के तहत केस दर्ज किया है I यह कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले भी छिन्मस्तिका ओवरसीज कंसल्टैंसी की मालिक शीतल टंडन और अन्य के खिलाफ विदेश भेजने का झांसा दे कर 14 लाख 76 हज़ार रूपये की धोखाधड़ी का जालंधर के थाना डिवीज़न नंबर 6 में एफ आई आर नंबर 53 तारीख़ 10-04 -2021 आई पी सी की धारा 420 एवं पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल (रेगुलेशन) एक्ट 2014 की धारा 13 के तहत केस दर्ज है I गौरतलब है की इसके इलावा उक्त छिन्मस्तिका ओवरसीज कंसल्टैंसी के ख़िलाफ़ थाना सिटी गुरदासपुर में भी राकेश कुमार नाम के व्यक्ति को सिंगापुर भेजने के नाम पर डेढ़ लाख रूपये की धोखाधड़ी के ख़िलाफ़ एफ आई आर 28 तारीख़ 06.02.2021 को आई पी सी की धारा 420, 120 – बी एवं पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल (रेगुलेशन) एक्ट 2014 की धारा 13 के तहत केस दर्ज है I इसके इलावा हिमाचल प्रदेश के चम्बा में भी शीतल टंडन के खिलाफ आई पी सी की धारा 420 और 34 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज है I इसके इलावा हिमाचल के कांगड़ा जिला के देहरा थाना में भी उक्त शीतल टंडन, सुरिंदर कुमार वासी करनाल (हरियाणा) और उसको पत्नी आशा के खिलाफ आई पी सी की धारा 451, 504, 506 और 34 के तहत ऍफ़ आई आर नंबर 0070 तारीख 27.04.2023 केस दर्ज है I इससे पहले भी उक्त शीतल टंडन ने अपने पहले पति से तलाक लिए बिना हिमाचल प्रदेश में स्थित माता चिंतपूर्णी मंदिर के एक पुजारी पर भी शादी के नाम पर बलात्कार करने के आरोप लगा कर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी लेकिन बाद में शीतल टंडन पर यह आरोप लगा था की उसने उस पुजारी से 15 लाख रूपये ले कर उससे समझौता करके उक्त याचिका वापिस ले ली थी। तब भी यह मामला सोशल मीडिया में बहुत हाई लाईट हुआ था I यहाँ यह भी गौरतलब है कि जालंधर के ADC द्वारा उक्त छिन्मस्तिका ओवरसीज कंसल्टेंसी की मालिक शीतल टंडन को चेतावनी दी गई थी कि भविष्य में ट्रेवल एजेंसी का लाइसेंस पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल (रेगुलेशन) एक्ट 2014 कि धारा 6 (1 ) का उल्लंघन किये जाने पर उसका लाइसेंस केंसिल कर दिया जायेगा I उक्त शीतल टंडन द्वारा छिन्मस्तिका के नाम पर अपनी कंपनी का नाम रख कर जिस तरह से लोगों से धोखाधड़ी की जा रही है और लगातार छिन्मस्तिका ओवरसीज पर धोखधड़ी के केस दर्ज हो रहे हैं उसको देख कर हिन्दू संगठनों में ज़ोरदार रोष पाया जा रहा है I हिन्दू शिव सेना उद्धव बाल ठाकरे पंजाब के प्रेस सचिव कमल सरोज ने कहा है कि छिन्मस्तिका माता चिंतपूर्णी का नाम है और माता छिन्मस्तिका के नाम पर बार बार धोखाधड़ी के केस दर्ज हो रहे हैं जिससे हिन्दू समाज कि भावनाओं को ठेस पहुंची है I उन्होंने कहा कि इसकी मालिक शीतल टंडन के खिलाफ हिन्दू समाज की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का केस दर्ज करवाया जायेगा I बरनाला पुलिस उक्त दोषियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और किसी भी समय इनकी गिरफ्तारी हो सकती है।