जालंधर, डिप्टी कमिश्नर कम जिला मजिस्ट्रेट विशेष सारंगल ने दंड संहिता की धारा 144 के तहत प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में लोगों द्वारा सड़कों पर अपने पशुओं को छोड़ने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने उम्र को जारी आदेश में कहा है कि आमतौर पर देखने में आया है कि लोग सड़कों पर अपने पशुओं को छोड़ देते हैं जिसकी वजह से सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों की जान माल का और फसलों का नुकसान होता है। इसलिए वह सड़कों पर लोगों द्वारा पशुओं को छोड़ने की घटनाओं पर विराम लगाने के लिए उक्त आदेश जारी कर रहे हैं। यह आदेश 31 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक लागू रहेंगे। उन्होंने पंचायतों और संबंधित एसडीएम को अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए कहा है।