अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट ने साईबर केफे के प्रयोग संबंधी आदेश जारी किए

जालंधर,(विशाल)-अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट जालंधर जसबीर सिंह ने फ़ौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़िला जालंधर (देहाती) की सीमा अंदर पड़ते सभी सायबर कैफे के मालिकों को आदेश दिया कि किसी अनजान व्यक्ति को जिस की पहचान कैफे मालिक की तरफ से नहीं की गई, सायबर कैफे का प्रयोग करने पर रोक लगाई है। इसके इलावा प्रयोग करने वाले /आने वाले व्यक्ति की पहचान के रिकार्ड के लिए रजिस्टर लगाया जाये। जारी किये आदेशों में उन्होनें कहा कि सायबर कैफे का प्रयोग करने वाला व्यक्ति अपने हाथ से अपना नाम, घर का पता,टैलिफ़ोन नंबर और पहचान संबंधी सबूत का इंदराज करेगा। इसके इलावा प्रयोग करने वाला /आने वाले व्यक्ति की पहचान उसके पहचान पत्र, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राईविंग लायसैंस,पासपोर्ट,फोटो क्रेडिट कार्ड के साथ की जायेगी।ऐक्टिविटी सरवप लग मुख्य सरवर में सुरक्षित होगा और इसका रिकार्ड मुख्य सरवर में कम से -कम छह महीनों के लिए सुरक्षित रखना जाना ज़रूरी है। उन्होनें बताया कि यदि साईबर कैफे में आने वाले किसी भी व्यक्ति की गतिविधि साईबर कैफे के मालिक को शकी लगती है तो वह सबंधित थाने को सूचित करेगा। इसके इलावा किसी व्यक्ति की तरफ से इस्तेमाल किए गए विशेष कंप्यूटर के बारे में रिकार्ड को संभाल कर रखने के आदेश जारी किए गई हैं। यह आदेश 01.03.2021 से 30.04.2021 तक लागू रहेगा।

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