नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल ले जाने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। डल्लेवाल अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं और उनकी हालत बिगड़ने के बावजूद उन्हें अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका है।
कोर्ट ने पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह पूर्व निर्देशों का पालन करने में विफल रही है, जिसमें डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए थे। पंजाब सरकार ने अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों के प्रतिरोध के कारण उन्हें डल्लेवाल को अस्पताल ले जाने में कठिनाई हो रही है।सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि जरूरत पड़े तो डल्लेवाल को अस्पताल ले जाने के लिए केंद्र सरकार की मदद ली जाए। कोर्ट ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में एक व्यक्ति के जीवन को खतरे में नहीं डाला जा सकता।
डल्लेवाल की हालत पर अदालत की चिंता और सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 31 दिसंबर के बाद होगी, जब कोर्ट देखेगा कि पंजाब सरकार ने डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं।