जालंधर, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास)- कम-अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी बुद्धिराज सिंह ने बताया कि जिले में हो रहे पंचायत चुनाव-2024 के उचित संचालन के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रीजाईडिंग और पोलिंग अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास)-कम-अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर, जालंधर के निर्देशानुसार अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा चुनाव डियूटी कटवाने और डियूटी से छूट देने के लिए प्रस्तुत आवेदनों का निपटारा करने के लिए जिला स्तर पर सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज) समिति के नोडल अधिकारी होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि उप डिप्टी डायरैक्टर लैंड रिकॉर्ड, तपन भनोट को समिति में अध्यक्ष और जिला शिक्षा अधिकारी (सी.सै) गुरिंदरजीत कौर को कनवीनर नियुक्त किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी (ए.सै.) हरजिंदर कौर, जिला कल्याण अधिकारी राजिंदर सिंह, स्त्री रोग विशेषज्ञ सिविल अस्पताल, जालंधर डा. सतविंदर कौर, मैडिकल स्पेशलिस्ट यू.सी.एचसी बस्ती गुजां जालंधर डा. तरसेम लाल और आर्थो विशेषज्ञ सिविल अस्पताल, जालंधर के डा. मोहित बंसल को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है।
उन्होंने कहा कि समिति चुनाव डियूटी से संबंधित आवेदन पत्र वैकल्पिक दिनों के दौरान सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक कमरा नंबर 18, कोर्ट अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल), ग्राउंड फ्लोर, जिला प्रशासकीय परिसर जालंधर में उनके निपटारे के लिए अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर कम-नोडल अधिकारी मैनपावर मैनेजमैंट को रिपोर्ट सौंपेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कमेटी चुनाव ड्यूटी से छूट के आवेदन में दिए गए तथ्यों की जांच करेगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा मैडीकल आधार पर चुनाव ड्यूटी से छूट के लिए आवेदन दिया जाता है, तो समिति में डॉक्टर यह वैरीफाई करेंगे कि यह कर्मचारी मैडीकल आधार पर छूट के लिए योग्य है या नहीं। उन्होंने यह भी बताया कि यदि चुनाव ड्यूटी से छूट प्राप्त अधिकारी एवं कर्मचारी मैडीकल आधार पर सेवा हेतु अयोग्य पाए जाते है तो समिति इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट बनाकर अपनी टिप्पणी सहित प्रस्तुत करेगी ताकि ऐसे मामलों में संबंधित विभाग प्रशासकीय सचिव को सूचित किया जा सके। उन्होंने जिला स्तरीय समिति के सदस्यों से कहा कि वे चुनाव ड्यूटी से छूट के लिए आए आवेदनों की सावधानीपूर्वक जांच करें ताकि पंचायत चुनाव का कार्य उचित एवं निर्बाध रूप से संपन्न हो सके।