जिला स्तरीय ‘प्राईस एंड रैंट निर्धारण समिति’ द्वारा नगर सुधार ट्रस्ट की रिहायशी/व्यवसायिक संपत्तियों की आरक्षित कीमत तय

जालंधर, (संजय शर्मा)- पंजाब सरकार द्वारा लोगों को उचित कीमतों पर रिहायशी प्लाट उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय ‘प्राईज और रैंट निर्धारण समिति’ जालंधर द्वारा नगर सुधार ट्रस्ट जांलधर की रिहायशी और व्यपारिक संपत्तियों का आरक्षित मूल्य निर्धारित किया है।

जिला कुलैक्टर-कम-डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल, जो इस समिति के चेयरपर्सन है, ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा नगर सुधार ट्रस्ट की संपत्तियों की बिक्री/नीलामी के लिए हर साल आरक्षित दरें तय की जाती है। कमेटी की बैठक दौरान नगर निगम जालंधर के कमिश्नर ऋषिपाल सिंह भी मौजूद रहे।
समिति ने सर्वसम्मति से लोगों को उचित रेट पर संपत्ति खरीदने का अवसर प्रदान करने और पंजाब सरकार के राजस्व में वृद्धि के उद्देश्य से संबंधित क्षेत्रों की बाजार और कुलैक्टर दरें तय की है।
‘दि पंजाब मैनेजमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ म्यूनिसिपल प्रॉपर्टीज एक्ट-2020’ अधीन गठित जिला स्तरीय ‘प्राईस एंड रैंट निर्धारण’ समिति की बैठक में लोकसभा सदस्य और अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले क्षेत्रों के विधायकों के प्रतिनिधियों इलावा नगर निगमों/नगर परिषदों के प्रतिनिधियों मेयर, कमिश्नर और नगर सुधार ट्रस्ट के कार्यकारी अधिकारी सदस्य के तौर पर शामिल हुए। इसके इलावा राजस्व विभाग के अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया।
जालंधर नगर सुधार ट्रस्ट की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए वर्ष 2023-24 के दौरान 9 रिहायशी और व्यपारिक योजनाओं के रेट तय किए गए है। इनमें मुख्य तौर पर 170 एकड़ में सूर्या एन्क्लेव, 70.5 एकड़ में महाराजा रणजीत सिंह एवेन्यू, 94.97 एकड़ में सूर्या एन्क्लेव एक्सटेंशन और 94.5 एकड़ में गुरु गोबिंद सिंह एवेन्यू के लिए रिहायशी रेट 5.50 लाख रुपये और व्यपारिक रेट 11 लाख रुपये प्रति मरला निर्धारित किया गया है।
इसके अलावा, 13.96 एकड़ पर मास्टर गुरबंता सिंह एन्क्लेव में रिहायशी प्लाट के लिए 3 लाख रुपये प्रति मरला और 33 वर्ग गज के निर्मित बूथों का व्यपारिक रेट 8 लाख रुपये तय की गया है।

इसके अलावा, 51.5 एकड़ में गुरु अमरदास नगर में रिहायशी प्लाट के लिए 4 लाख रुपये प्रति मरला और 6 लाख रुपये प्रति मरला की व्यपारिक रेट तय किया गया।

3.71 एकड़ में मेजर रमन दादा कॉमर्शियल काम्प्लैक्स के लिए 60 हजार रुपये प्रति वर्ग गज रेट तय किया गया ।
इसके इलावा 107.3 एकड़ में जे.पी. नगर योजना में रिहायशी प्लॉट का रेट के लिए 9 लाख रुपये प्रति मरला और कमर्शियल रेट 11 लाख रुपये प्रति मरला तय किया गया है।इसी तरह, 26.8 एकड़ क्षेत्र में भगत सिंह कालोनी के लिए 7 लाख रुपये प्रति मरला की व्यावसायिक कीमत तय की गई ।कमेटी की बैठक के दौरान नगर सुधार ट्रस्ट के कार्य साधक अधिकारी परमजीत सिंह, इंजीनियर इंद्रपाल सिंह, लोकसभा सदस्य और विधायकों के प्रतिनिधि के इलावा राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।

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