आप चाहेंगे भी तो छुपा नहीं सकेंगे अपनी इनकम

नई दिल्ली, इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव के कारण आपको 31 मार्च तक हर हालत में अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवा लेना होगा. ऐसा न होने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर आपने 31 मार्च तक पैन-आधार को लिंक (Aadhar-Pan Link) नहीं करवाया तो आपको 500 रुपये जुर्माना देना होगा. यह जुर्माना देकर आप 1 अप्रैल से 30 जून तक अपनी दोनों चीजों को लिंक करवा सकेंगे. वहीं जून के बाद जुर्माने की यह राशि बढ़कर 1000 रुपये हो जाएगी.

सूत्रों के मुताबिक कई टैक्‍सपेयर्स अपनी सालाना आय की जानकारी छुपाते हैं. जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भारी नुकसान उठाना पड़ता है. इसीलिए विभाग ने टैक्‍स चोरी रोकने के लिए यह सिस्‍टम शुरू किया है. यह सिस्टम लागू होने के बाद अगर कोई टैक्‍सपेयर चाहेगा तो भी टैक्‍स चोरी नहीं कर पाएगा. दरअसल आधार और पैन के लिंक (Aadhar-Pan Link) होने से आपके सभी पैसों के लेन देन पर डिपार्टमेंट की सीधी नज़र रहेगी.

इससे विभाग को डायरेक्‍ट टैक्‍स कलेक्‍शन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी. विभागीय सूत्रों के मुताबिक 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद से देशभर में टैक्‍सपेयर्स की संख्‍या में तो इजाफा हुआ है लेकिन उस हिसाब से कुल टैक्‍स कलेक्‍शन में बढ़ोतरी नहीं हुई, जितनी उम्मीद की जा रही थी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *