जालंधर,(विशाल)-जालंधर में डीसी घनश्याम थोरी ने कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। नए निर्देश के अनुसार, सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टॉफ काम कर सकता है। डीसी थोरी ने कमिश्नरेट पुलिस और जालंधर देहात के एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि सरकार की गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए सख्त रवैया अपनाया जाए। इसके अलावा राजनीतिक रैलियों पर जिले में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, उल्लंघन करने वालों पर केस दर्ज किया जाएगा। नाइट कर्फ्यू में रात 9 से लेकर सुबह 5 बजे तक लोगों के लिए घर से निकलना मना होगा। इसके अलावा इनडोर आयोजन में 50 और आउटडोर में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई। सामाजिक संस्कृति, स्पोर्ट्स गैदरिंग या इससे संबंधित कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा। यह निर्देश 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। वहीं, इससे पहले पंजाब सरकार ने नाइट कर्फ्यू 22 जिलों में बढ़ाने की घोषणा की थी। पंजाब सरकार के निर्देश के अनुसार, प्रदेश में होने वाली रैलियों पर भी रोक लगा दी गई है। अगर कोई पार्टी रैली करती है तो उस पार्टी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया जाएगा। इसी के साथ सामाजिक, धार्मिक, विवाह-शादी और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में भी कटौती की गई है। इसके अलावा बाकी कोई भी कार्यक्रम नहीं हो सकता है। इन समागमों में भी लोगों की संख्या भी घटा दी गई। वहीं अब सारे राज्य में इंडोर समागमों में 50 लोग ही शामिल होंगे जबकि आउटडोर समागमों में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। हालांकि जिन 11 जिलों में कोरोना के मामले ज्यादा आ रहे हैं वहां पर इंडोर सिर्फ 20 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति दी है जबकि आउटडोर सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता को आदेश दिये हैं कि पंजाब में लोगों से कोरोना के नियमों का पालन सख्ती से करवाया जाए और मास्क पहनना जरुरी कर दिया गया है। इसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखना बेहद जरुरी है। सरकारी दफ्तरों में भी मास्क लगाना जरुरी होगा और सरकारी दफ्तरों में सिर्फ जरुरी काम के लिए ही लोग इकट्ठे हो सकेंगे, अगर किसी ने रजिस्ट्री करवानी है तो वहां पर वही काम होगा, इसके अलावा बाकी कामों के लिए लोग इकट्ठे नहीं हो सकते