जालंधर,(विशाल) -शहर में जगह-जगह होने वाले रोष प्रदर्शनों से लोगों को निजात मिलने वाली है। जिला प्रशासन ने शांतमयी तरीके से नौ स्थान निर्धारित किए हैं। इन नौ जगहों के अलावा किसी दूसरी जगह रोष जताने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। निर्धारित स्थानों पर भी विरोध जताने से पहले जिला प्रशासन से तमाम नियमों की पालना करने का करार करते हुए मंजूरी लेनी होगी। डीसी घनश्याम थोरी ने बताया कि किसी भी संस्था को कहीं पर भी रोष प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं रहेगी। नौ जगहों पर भी रोष जताने वालों को पुलिस कमिश्नर या संबंधित एसडीएम को लिखित में रोष जताने का कारण बताना होगा। यह 9 स्थान किए गए घोषित
– तहसील कांप्लेक्स के सामने पुड्डा ग्राउंड।
– देशभगत यादगार हाल।
– बर्ल्टन पार्क।
– दशहरा ग्राउंड कैंट।
– इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ग्राउंड करतारपुर।
– दाना मंडी भोगपुर।
– कपूरथला रोड नकोदर पश्चिमी क्षेत्र।
– दाना मंडी गांव सैफावाला (फिल्लौर)
वही जिला प्रशासन ने शहर में शादी-विवाह व अन्य आयोजनों में मैरिज पैलेस अथवा होटलों के बाहर या अंदर फायर करने पर सख्ती से रोक लगा दी है। एडीसी जसवीर सिंह ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में भी नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे पर स्थित मैरिज पैलेस या होटल के बाहर पार्किंग करने, समारोह के दौरान आतिशबाजी चलाने तथा फायर करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नियम 18 अप्रैल तक लागू रहेगा। यह सभी आदेश धारा 144 के तहत लागू किए गए हैं