चंडीगढ़, पंजाब सरकार ने आज 1 जनवरी, 2021 से रात का कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया है और लोगों को कोविड नियमों की सख्ती से पालना करने की सलाह दी है। इस संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के सभी शहरों/कस्बों में रात 10 बजे से प्रात: काल 5 बजे तक रात के कर्फ्यू और रात 9.30 बजे तक होटल, रैस्टोरैंट, मैरिज पेलेस आदि को बंद करने सम्बन्धी पाबंदियाँ 31 दिसंबर, 2020 तक जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में कोविड-19 के मामलों में गिरावट से यह दोनों पाबंदियाँ 1 जनवरी, 2021 से लागू नहीं रहेंगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा राज्य में अंदरूनी और बाहरी सामाजिक भीड़ में क्रमशः 100 और 250 व्यक्तियों की शर्त 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगी।उन्होंने बताया कि 1 जनवरी, 2021 से इन पाबंदियों में अंदरूनी और बाहरी सामाजिक भीड़ों के लिए क्रमशः 200 और 500 व्यक्तियों तक ढील देने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि जिला अथॉरिटी गृह मामले मंत्रालय/राज्य सरकार द्वारा जारी सभी हिदायतों के सख्ती सेे लागू करने को यकीनी बनाएंगे जिसमें एक दूसरे से कम कम 6 फुट की सामाजिक दूरी बना कर रखना, बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में भीड़ को नियमित करना शामिल है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 सुरक्षा नियमों जैसे मास्क पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकना आदि का उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया जाएगा। इस सम्बन्ध में केंद्रीय गृह सचिव की तरफ से राज्यों को निगरानी, रोकथाम और सावधानी सम्बन्धी गृह मामले मंत्रालय के दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना करने के लिए कहा गया है। इसलिए जिला अथॉरिटी को 28 दिसंबर, 2020 को गृह मामले मंत्रालय की तरफ से जारी निर्देशों की सख्ती से पालना को यकीनी बनाने की सलाह दी गई है