चंडीगढ़, प्रशासन ने कोरोना वायरस के मामलों में जारी गिरावट के बीच सोमवार को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने सहित सभी शेष COVID-19 प्रतिबंध हटा दिए हैं. आदेश के अनुसार, अब से सार्वजनिक या कार्यस्थलों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा. हालांकि, प्रशासन ने लोगों को फेस मास्क पहनने, हाथ की स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाए रखने की सलाह दी है और लोगों से कहा है कि वो सभी कोरोना के नियमों का पालन करें.
जारी किए गए आदेश में प्रशासन की ओर से कहा गया है कि “आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सभी शेष आदेशों / दिशानिर्देशों को तत्काल वापस ले लिया गया है. जिसके साथ ही सार्वजनिक / कार्य स्थलों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा. हालांकि, आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे COVID के उचित व्यवहार का पालन करें. जिसमें फेस मास्क पहनना, हाथ की स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाए रखना शामिल है.
बता दें कि कई राज्यों ने भी देश में COVID-19 मामलों में गिरावट को देखते हुए इससे जुड़े प्रतिबंधों को हटा दिया है और सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क का उपयोग वैकल्पिक बना दिया है. जिन राज्यों ने मास्क जनादेश हटा दिया है उनमें महाराष्ट्र, दिल्ली और तेलंगाना शामिल हैं.