फाइनेंशियल ईयर 2021-22 (FY 2021-22) खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी हैं. ऐसे में यदि आप अभी तक टैक्स सेविंग को लेकर प्लानिंग नहीं कर पाए तो हम आपकी मदद कर देते हैं. एक जिम्मेदार नागरिक के नाते सरकार को टैक्स देना आपकी कर्तव्य है. लेकिन आप जितना टैक्स बचा सकते हैं उतना आपके लिए ही अच्छा है.
दूसरी चीजों में करें निवेश
टैक्स देनदारी से बचाए गए पैसे को आप दूसरी चीजों में भी निवेश कर सकते हैं. यहां आज हम आपको बताएंगे यदि आपकी सैलरी 12 लाख रुपये भी है, तब भी आपको किसी प्रकार का टैक्स देने की जरूरत नहीं है. 12 लाख पर आप किस तरह टैक्स बचा सकते हैं, आगे हम आपको इसकी पूरी कैलकुलेशन बताएंगे. टैक्स सेविंग के लिए आपको पूरी प्लानिंग करनी होती है. यदि आपकी नियोक्ता कंपनी आपकी सैलरी में से टैक्स का पैसा काट चुकी है तब भी आप इस कैलकुलेशन के बेस पर आईटीआर फाइल करके अपना कटा हुआ पैसा वापस पा सकते हैं. आइए देखते हैं स्टेप बॉय स्टेप पूरी कैलकुलेशन…
12 लाख की सैलरी पर आप 30 प्रतिशत के स्लैब में आते हैं. क्योंकि 10 लाख से ऊपर सालाना इनकम पर 30 प्रतिशत की देनदारी होती है.
1. सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में सरकार की तरफ से दिए जाने वाले 50 हजार को घटा दीजिए. इस तरह अब आपकी टैक्सेबल इनकम 11.50 लाख रुपये हुई.
2. अब 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपये क्लेम कर सकते हैं. इसमें आप बच्चों की ट्यूशन फी, पीपीएफ (PPF), एलाईसी (LIC), ईपीएफ (EPF), म्यूचुअल फंड (ELSS), होमलोन का मूलधन आदि को क्लेम कर सकते हैं. इस तरह यहां पर आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपये रह गई.
3. 12 लाख की सैलरी पर टैक्स शून्य (0) करने के लिए आपको 80CCD (1B) के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत 50 हजार का निवेश करना होगा. इस तरह आपकी टैक्सेबल सैलरी 9.5 लाख रुपये रह गई.