नई दिल्ली, दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए को निर्देश दिया कि वह अपने एक अधिकारी को व्हीलचेयर में बैठने और नेहरू प्लेस पार्किंग के फुटपाथ और उसके आसपास मौजूद दूसरी जगहों से गुजरने के लिए कहे। ये अभ्यास यह जानने के लिए किया जा रहा है कि पार्किंग एरिया हो या पेवमेंट, उसे पार करने में दिव्यांगों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो।
पूरी कवायद की विडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी: जस्टिस नजमी वजीरी की बेंच ने इस काम को करवाने की जिम्मेदारी संबंधित इलाके के चीफ इंजीनियर को सौंपी। निर्देश दिया कि अधिकारी व्हीलचेयर पर बैठकर नेहरू प्लेस पार्किंग एरिया में मौजूद फुटपाथ को पार करता हुआ वहां से दूर आखिर में खड़ी गाड़ी तक जाए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पेवमेंट (पटरी), पूरे पार्किंग इलाके और मार्केट के आसपास इलाके को पार करने में दिव्यांगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। उन्हें इस पूरे अभ्यास की विडियो रिकॉर्डिंग बनाने और अगली सुनवाई पर तस्वीरों के साथ अतिरिक्त हलफनामा देने का आदेश मिला है। कोर्ट ने कहा कि व्हीलचेयर एक्सेस की जांच सिर्फ पार्किंग एरिया तक सीमित नहीं रखी जाए, बल्कि नेहरू प्लेस के बाकी हिस्सों में भी यही परीक्षण हो। रैंप और सपोर्ट रेलिंग के लिए जरूरी इंतजाम करने का निर्देश भी इसमें शामिल है और यह सब मामले में 20 दिसंबर को अगली सुनवाई तक पूरा करना है।