वड़िंग को झटका, हाईकोर्ट ने आर्बिट बस कंपनी की जब्त बसों को चलाने के आदेश दिए

CHANDIGARH : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार एवं परिवहन मंत्री राजा वड़िंग को तगड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने बादल परिवार से जुड़ी आर्बिट बस कंपनी की बसों को जब्त करने एवं लाइसेंस रद्द करने के मामले में पंजाब सरकार की कार्रवाई को खारिज कर दिया। कोर्ट ने पंजाब सरकार को आर्बिट बस कंपनी की जब्त बसों को फिर से परमिट जारी करके चलाने के आदेश दिए। हाईकोर्ट में ट्रांसपोर्ट कंपनी के वकील ने कहा कि सरकार ने बिना नोटिस के उनके खिलाफ कार्रवाई की है। उनकी तरफ से टैक्स भी सही ढंग से भरे गए थे। इसके बावजूद राजनीतिक बदले की वजह से यह कार्रवाई की जा रही थी।
बताया जा रहा है कि अमरिंदर सिंह राजा वडिंग खुद सड़कों पर बसों की चेकिंग कर रहे थे और अनियमितताएं पाने पर बसों को जब्त करने के साथ ही उनके लाइसेंस भी रद्द कर रहे थे। इस दौरान खासतौर पर बादल परिवार से जुड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों की बसों को ही ज्यादातर टॉरगेट पर लिया जा रहा था। हालांकि अन्य परिवहन कंपनियों की बसों पर भी कार्रवाई की गई थी।

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