7 दिन का अल्टीमेटम…8वें दिन चल जाएगा बुलडोजर, मध्य प्रदेश में इन नियमों को तोड़ा तो खैर नहीं

भोपाल, प्रदेश में नए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश का पालन शुरू हो गया है। राजधानी भोपाल में भी इसके लिए नियम जारी किए गए हैं। मंदिर, मस्जिद सहित सभी धार्मिक स्थलों में सिर्फ एक लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति होगी। जहां ज्यादा लगे हैं, उन्हें उतारना होगा। लाउडस्पीकर की आवाज भी कम की जाएगी। धार्मिक यात्राओं, जुलूस या अन्य कार्यक्रमों में भी ध्वनि की सीमा मानना अनिवार्य होगा।
इसकी निगरानी उड़न दस्ते द्वारा की जाएगी। आदेश जारी होने के दूसरे ही दिन गुरुवार को कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। बैठक में सभी को बताया गया है कि लाउडस्पीकर और डीजे की ध्वनि की सीमा नए दिशा निर्देशों के अनुसार की जाएगी। 7 दिनों के अंदर सभी जगह व्यवस्थाएं ठीक कर लें, आठवें दिन कहीं नियम तोड़ा गया तो साउंड सिस्टम की जब्ती की कारवाई करके जुर्माना वसूला जाएगा और एफआईआर भी होगी

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