जालंधर, डिप्टी कमिश्नर पुलिस (कानून एवं व्यवस्था) जालंधर अंकुर गुप्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 और धारा 32 के तहत अधीन प्राप्त अधिकारो का उपयोग करते हुए डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर के क्षेत्र में आग्नेयास्त्रों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। शस्त्र नियम 2016.
जारी आदेशों के अनुसार सार्वजनिक, धार्मिक स्थानों, मैरिज पैलेसों/होटलों/ हाल आदि में विवाह/पार्टियों के अवसर पर तथा अन्य सभा स्थलों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा हथियार ले जाना एवं उसका प्रदर्शन करना सख्त वर्जित किया गया है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हथियारों का प्रचार करना और हिंसा/झगड़े का महिमामंडन करने वाले गाने गाना और हथियारों के साथ फोटो खींचना या वीडियो क्लिप बनाकर सोशल मीडिया/फेसबुक/व्हाट्सएप पर अपलोड नहीं करेगा, ऐसा करना सख्त वर्जित है। इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत भरा भाषण नहीं देगा।