रेल यात्री ध्यान दें! ट्रेन में सफर के दौरान या रेलवे स्टेशन पर मास्क नहीं लगाया तो 500 रुपये जुर्माना

NEW DELHI : रेलवे ने सफर और रेल परिसर में रहने को लेकर गाइडलाइंस की जारी है, जिसे एक बार फिर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। रेल मंत्रालय की तरफ से जारी नए दिशा निर्देश के अनुसार, ट्रेन में यात्रा के दौरान या रेलवे स्टेशन पर मास्क नहीं लगाया तो 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। रेलवे ने इस दिशा निर्देश को अगले साल 16 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। बता दें कि रेलवे की तरफ से 500 रुपये का जुर्माना 17 अप्रैल 2021 से लागू किया गया था जो 6 महीने के लिए था। इसे 6 महीने और बढ़ाकर 16 अप्रैल 2022 तक कर दिया गया है। इस संबंध में रेल मंत्रालय ने सभी जोन के जनरल मैनेजर को निर्देश दिए हैं।
मालूम को ही रेलवे की तरफ से कोरोना को देखते हुए AC बॉगी में दिये जाने वाले चादर और कंबल को भी बंद कर दिया गया था। इसके साथ-साथ राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में सफर के दौरान अब खाना भी नहीं दिया जाता। रेलवे की तरफ से कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए ये कदम उठाए गए थे जो अब भी लागू है।

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