वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे से जुड़े मामले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) की खासी फजीहत हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने ASI की तरफ से पेश अफसर से पूछा कि आप मस्जिद का सर्वे किस तरह से करने जा रहे हैं, ये हमें बताए। लेकिन अफसर कोई तार्किक जवाब नहीं दे सके तो चीफ जस्टिस का पारा चढ़ गया। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने आदेश दिया कि शाम 4.30 बजे तक वाराणसी से ASI के किसी जिम्मेदार अफसर को हाईकोर्ट में पेश होने को कहा जाए। उनका जवाब सुनने के बाद ही वो कोई फैसला दे सकते हैं। हालांकि कोई अधिकारी दी गई समय सीमा तक कोर्ट में पेश नहीं हो सका। चीफ जस्टिस ने ज्ञानवापी के सर्वे पर लागू स्टे को 1 दिन के लिए बढ़ा दिया। गुरुवार को 3.30 बजे मामले से जुड़े सभी पक्षों को कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे पर 26 अप्रैल की शाम पांच बजे तक स्टे लगाया था। टॉप कोर्ट ने ये फैसला इस वजह से दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि मस्जिद कमेटी को भी अपनी बात रखने का हक है। ध्यान रहे कि वाराणसी की एक कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया था कि ज्ञानवापी का सर्वे करके ASI ये पता लगाए कि इसका निर्णाण कहीं काशी विश्वनाथ मंदिर के हिस्से को तोड़कर तो नहीं किया गया था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये फैसला चार हिंदू महिलाओं की याचिका पर दिया था। चारों की मांग थी कि सर्वे का आदेश देकर कोर्ट सच का पता लगवाए। सर्वे का काम ASI की तरफ से किया जाना है। सर्वे में वजूखाना शामिल नहीं होगा।