कंटेनमेंट जोन में प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों की गंभीरता से हो पालना : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण

सिरसा, 21 सितंबर (पवनशर्मा)- उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि रविवार को जिला में कोरोना संक्रमण के नए केस मिलने के बाद प्रभावित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन व साथ लगते क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया हैं। संबंधित एसडीएम कंटेनमेंट व बफर जोन के ओवरऑल इंचार्ज रहेंगे, जो सभी प्रबंधों व व्यवस्थाओं की देखरेख करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि कंटेनमेंट जोन में प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों की गंभीरता से पालना सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा यह भी ध्यान रखा जाए कि कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो व सुविधाएं सरलता से उपलब्ध हो।
नए कंटेनमेंट व बफर जोन स्थापित, कंट्रोल रुम नम्बर जारी :
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि जिला में कोरोना केस मिलने पर नए कंटेनमेंट व बफर जोन बनाए गए हैं जिनमें सिरसा में हुड्डïा हुड्डïा सेक्टर 19, सेक्टर 20 पार्ट-1 व पार्ट-3, (01666-247135), अग्रवाल कॉलोनी, ईरा-1 बरनाला रोड़, पुलिस लाईन बरनाला रोड़, चत्तरगढ़पट्टïी नजदीक पंचमुखी मंदिर (01666-247300), एमआईटीसी कॉलोनी गली नंबर 3 (99916-08584), फ्रेंडस कॉलोनी गली नंबर 7 हिसार रोड़ (01666-243459), गोबिंद नगर गली पैट्रोल पंप वाली गली नंबर 8 हिसार रोड़, खैरपुर नया गरुद्वारा लंगर हाउस नजदीक खैरपुर पुलिस चौकी (93557-96000), कीर्ति नगर कंचन स्टील केसामने डॉ. विरेंद्र वाली गली कंगनपुर रोड़ व श्री गुरूद्वारा साहिब के पीछे शिव मंदिर वाली गली(01666-246248), प्रीत नगर गली नंबर 8 बेगू रोड़ (01666-246001), मंडी कालांवाली वार्ड नंबर 11 गली तेरापंथ वाली जलघर रोड़ व नीम वाली गली जलघर रोड़ (01696-222014) में कंटेनमेंट जोन व बफर जोन बनाए गए हैं।
कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए हिदायतें जारी :
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने अधिकारियों को कोरोना वायरस के आस-पास के क्षेत्रों में इसके फैलाव को रोकने के लिए संदिग्धों की स्क्रीनिंग, संदिग्ध मामलों का परीक्षण, क्वारंनटाइन, सोशल डिस्टेंस आदि कार्यों के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन, खाद्य सामग्री की सुचारु आपूर्ति, बिजली व पानी की सुचारु सप्लाई, कंटेनमेंट जोन में रहने वालो लोगों का डाटा आरोग्य सेतु एप पर अपलोड करने, पशुधन के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने आदि कार्यों के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को हिदायतें जारी की गई है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियों व आवागमन पर रोक लगा दी गई है। केवल आपातकालीन सेवाओं के लिए ही बाहर जाया जा सकता है।

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