ब्रिटेन (UK) के हाईकोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के 13000 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. जमानत याचिका खारिज कर अदालत ने कहा कि अभी भारतीय जांच एजेंसियों को नीरव द्वारा की गई धोखाधड़ी की राशि का पता नहीं चला है. आजतक के पास अदालत के उस फैसले की कॉपी है, जिसमें नीरव मोदी को जमानत देने से इनकार किया गया. अदालत ने अपने दस पेज के विस्तृत आदेश में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख है, जिनके आधार पर जज ने भगोड़े कारोबारी को जमानत देने से इनकार कर दिया.