जालंधर, पाबंदीशुदा थाई मंगूर मछली की रोकथाम के लिए मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों ने मछली मंडियों की जाती नियमित चैकिंग के अंतर्गत गुरूवार शाम मछली मंडी बस्ती अड्डा, जालंधर में चैकिंग की, जिस दौरान किसी भी दुकान पर उक्त पाबंदीशुदा मछली नहीं मिली।
इस सम्बन्धित जानकारी देते हुए सीनियर मत्स्य पालन अधिकारी शुभवंत कौर ने बताया कि विभागीय टीम ने डिविज़न नं. 4 के पुलिस कर्मियों सहित यह चैकिंग की गई, जिस दौरान किसी भी दुकान पर पाबंदीशुदा मंगूर मछली नहीं मिली।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार और पंजाब सरकार ने थाई मंगूर मछली पर पाबंदी लगाई हुई है और पंजाब में यह मछली पाए जाने पर पंजाब फ़िशरीज़ एक्ट अनुसार कार्यवाही की जाती है। उन्होंने बताया कि ज़िला जालंधर में सहायक डायरैक्टर मछली पालन गुरप्रीत सिंह ने थाई मंगूर मछली की रोकथाम के लिए टीम गठित की गई है, जिनके द्वारा समय-समय पर मछली मंडियां चैक करके पंजाब फ़िशरीज़ एक्ट अनुसार कार्यवाही की जाती है। उन्होंने बताया कि इस मछली की रोकथाम के लिए ज़िला प्रशासन ने भी भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 की धारा 163 अधीन पाबंदी लगाई हुई है।
उन्होंने आगे बताया कि इस पाबंदी सम्बन्धित मछली विक्रेताओं को समय- समय पर जागरूक भी किया जाता है। उन्होंने मछली विक्रेताओं को थाई मंगूर मछली की बिक्री न करने की अपील करते हुए कहा कि यदि कोई विक्रेता यह पाबंदीशुदा मछली बेचता पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमों अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
बता दे कि विभाग द्वारा पिछले सप्ताह की गई चैकिंग दौरान बस्ती बावा खेल स्थित मछली मंडी में से 48 किलोग्राम थाई मंगूर मछली ज़ब्त करके नष्ट की गई थी और मछली विक्रेताओं से जुर्माना भी वसूल किया गया।