आब्ज़र्वरों ने उम्मीदवारों और राजनीतिक पार्टियों को चुनाव संहिता का सख़्ती से पालन करने को कहा

जालंधर, विधान सभा हलका जालंधर पश्चिमी ( अ.ज.) के उप चुनाव के लिए नियुक्त जनरल आब्जर्वर उत्तम कुमार पातरा, पुलिस आब्जर्वर दालूराम तेनीवार और खर्चा आब्जर्वर मीनू सुसेन अब्राहम ने उम्मीदवारों और राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को उप चुनाव सम्बन्धित भारतीय चुनाव आयोग की हिदायतें से जानकार करवाते हुए आदर्श चुनाव संहिता का सख़्ती के साथ पालन करने के लिए कहा।

आज यहाँ ज़िला प्रशासकीय कंप्लैक्स में डिप्टी कमिश्नर-कम-ज़िला चुनाव अधिकारी डा. हिमांशु अग्रवाल, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर- कम- अतिरिक्त ज़िला चुनाव अधिकारी मेजर डा. अमित महाजन और रिटर्निंग अधिकारी हलका जालंधर पश्चिमी अलका कालिया सहित चुनाव आब्ज़र्वरों ने उम्मीदवारों और अलग- अलग राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करते हुए उनको विश्वास दिलाया कि ज़िला प्रशासन चुनाव प्रक्रिया निर्विघ्न और उचित ढंग से पूरा करने के लिए पाबंद है।

ज़िला चुनाव अधिकारी ने राजनीतिक पार्टियों/ उम्मीदवारों को बताया कि पूरे चुनाव स्टाफ को आज़ाद, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से पूरा करने के लिए ज़िला प्रशासन द्वारा पुख़्ता प्रबंध यकीनी बनाए गए है। उन्होंने बताया कि विधान सभा हलका जालंधर पश्चिमी ( अ.ज.) के लिए वोटों 10 जुलाई को होगा, जिसके लिए 181 पोलिंग बूथ स्थापित किए गए।

उन्होंने बताया कि हलके कुल 1,71, 963 वोटरों में 89629 पुरूष, 82326 महिला और 8 थर्ड जैंडर वोटर शामिल है। उन्होंने बताया कि वोटों की संख्या 13 जुलाई को होगी, जिसके लिए गिनती केंद्र स्थानीय लायलपुर खालसा कालेज फार वूमैन में स्थापित किया गया है।

आब्ज़रवरों ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों/ उम्मीदवारों को आदर्श चुनाव संहिता की सख़्ती के साथ पालना करनी चाहिए नहीं तो चुनाव संहिता का उल्लंघन करने वालों विरुद्ध सख़्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदान में पैसे, शराब और अन्य नशीले पदार्थों का दुरुपयोग को रोकने के लिए निगरान टीमों का गठन किया गया है, जिनमें 9 फ्लाईंग सकुऐड टीमें, 9 स्टैटिक सरवीलैंस टीमें, 3 वीडियो सरवीलैंस टीमें, 2 वीडियो व्यूइंग टीमें शामिल हैं। इसके इलावा एक लेखा टीम और मीडिया सर्टीफिकेशन और मोनिटरिंग सैल भी स्थापित किया गया है।

उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों/ राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार के लिए रैली/ रोड शो/ मीटिंगों, वाहनों/ लाउड स्पीकरों/ वीडियो वैन का प्रयोग के लिए मंजूरी लेना अनिर्वाय है, जिसके लिए स्थानीय लायलपुर खालसा कालेज वूमैन में मंजूरी सैल स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि मंजूरी से बिना रैली/ रोड शो, वाहनों/ लाउड स्पीकरों का प्रयोग करने वालों पर बनती कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने आगे बताया कि राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा अपने चुनाव प्रचार के लिए प्रिंट, इलैक्ट्रानिक और सोशल मीडिया के द्वारा की जाने वाली इश्तिहारबाज़ी के कंटैंट की प्री- सर्टीफिकेशन करवाना ज़रूरी है, जिसके लिए ज़िला प्रशासकीय कंपलैक्स के कमरा नं. 14- ए में मीडिया सर्टीफिकेश और मोनिटरिंग सैल स्थापित किया गया है।
उन्होंने यह भी बताया कि राजनीतिक पार्टियों को धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर वोटों के लिए अपील नहीं करनी चाहिए और ऐसी किसी भी अभियान से बचना चाहिए, जो आपसी नफ़रत को भड़काती हो। इसी तरह चुनाव प्रचार के लिए किसी भी धार्मिक स्थान का प्रयोग नहीं की जानी चाहिए। इसके इलावा प्रापरटी पर पोस्टर/ बैनर लगाने से पहले उसके मालिकों से लिखित इजाज़त लेनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि राजनीतिक पार्टियों/ उम्मीदवारों को यह यकीनी बनाना होगा कि चुनाव प्रचार बंद होने के बाद पाबंदीशुदा समय दौरान प्रिंट, इलैक्ट्रानिक, सोशल मीडिया, बल्कि एस.एम.एस. सहित किसी भी प्लेटफार्म पर कोई प्रचार नहीं किया जाएगा। इसके इलावा कोई भी राजनीतिक पार्टी मतदान वाले दिन पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के घेरे के अंदर चुनाव प्रचार नहीं करेगी।

खर्चा आब्जर्वर मीनू सुसेन अब्राहम ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों/ उम्मीदवार चुनाव खर्च किए सम्बन्धित अपने खाते सावधानी के साथ मेन्टेन करने और एक-एक पैसे का इंदराज यकीनी बनाया जाए, ताकि कोई भी चुनाव खर्चा दर्ज होने से रह न जाए। उन्होंने बताया कि भारतीय चुनाव आयोग द्वारा एक उम्मीदवार के लिए चुनाव खर्च किए की अधिक से अधिक सीमा 40 लाख रुपए निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि खर्चा टीम की तरफ से तीन ‘अकाउँट रीकंसीलेशन’ बैठक की जाएंगी, जिनमें उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों को अपने चुनाव खर्चें सम्बन्धित असली रिकार्ड के साथ ले कर आना होगा।
इस मौके चुनाव तहसीलदार सुखदेव सिंह और अलग- अलग राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधी और उम्मीदवार भी मौजूद थे।

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