माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, मुख्तार के सहयोगी सोनू यादव को 5 साल की सजा मिली है. सोनू पर भी कोर्ट ने 2 लाख का जुर्माना ठोका है. हालांकि, मुख्तार के वकील लियाकत का कहना है कि ये केस मेंटेनेबल नहीं है, हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे और उम्मीद है कि हमें वहां से मिलेगा न्याय.बता दें की एमपी-एमएलए कोर्ट के जज अरविंद मिश्र की अदालत ने गैंगस्टर मामले में अंसारी को कल ही दोषी करार दिया था. आज अदालत ने सजा का ऐलान किया है. सजा को लेकर मुख्तार ने मायूसी से कहा कि हुजूर (जज) इस मामले से मेरा कोई सरोकार नहीं है, मैं तो 2005 से जेल में बंद हूं.