प्रशासन ने जालंधर में इमीग्रेशन फर्मों का अचानक निरीक्षण शुरू किया

जालंधर, जालंधर के डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल के निर्देशों पर पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट के तहत निर्धारित मानदंडों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को सब डिविजनल मैजिस्ट्रेटों की अगुवाई वाली टीमों ने उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली इमीग्रेशन फर्मों की अचानक जांच की।
विवरण देते हुए, डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इमीग्रेशन फर्मों / आईलैट्स संस्थानों के लाइसैंस और अन्य दस्तावेजों की जांच करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपना काम कर रहे है। उन्होंने बताया कि इससे पहले उन्होंने जिले में हर एक इमीग्रेशन फर्म की जांच करने के लिए सब डिवीजनल स्तर की टीमों का गठन किया था। उन्होंने कहा कि इमीग्रेशन फर्मों से कहा गया है कि वे पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट के प्रावधानों और इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का पालन करें, अन्यथा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करके अपना व्यवसाय चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह निरीक्षण अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा और यदि कोई फर्म कानून का उल्लंघन करते हुए या बिना लाइसैंस के संचालन करते हुए पाई गई, तो उसके मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एसडीएम-1 विकास हीरा और एसडीएम- 2 बलबीर राज सिंह ने शहर में इमीग्रेशन फर्मों/आईलैट्स संस्थानों के परिसरों में निरीक्षण किया, जबकि अन्य सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेटों ने भी अपने-अपने उपमंडलो में जांच की। श्री सारंगल ने कहा कि ये टीमें लाइसैंस धारक फर्मों की और से अन्य आवश्यक औपचारिकताओं की जांच करने के अलावा यह सुनिश्चित कर रही हैं कि अपना इमीग्रेशन व्यवसाय चलाने वाली फर्मों ने जिला प्रशासन से लाइसैंस प्राप्त कर लिया है। उन्होंने कहा कि एक्ट के मुताबिक सभी कंपनियां अपने ग्राहकों का उचित रिकॉर्ड बनाए रखने के इलावा जिला प्रशासन के साथ अपनी मासिक व्यावसायिक रिपोर्ट जमा करने के लिए बाध्य है। डीसी ने छात्रों से केवल उन्हीं ट्रैवल एजेंटों से संपर्क करने का आग्रह किया जिनके पास जिला प्रशासन द्वारा जारी वैध लाइसैंस हो। उन्होंने सभी ट्रैवल एजेंटों से भी अपील की कि वे अपना काम करने के लिए प्रशासन से लाइसैंस जारी करवाएं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *