जालंधर, डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल द्वारा जिले के सभी बाढ़ संभावित गाँवों में ठीकरी पहरा लगाने के हुक्म जारी किये गए हैं।
अपने हुक्मों में डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि नकोदर, शाहकोट, लोहियाँ और फिल्लौर के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गाँवों में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक ठीकरी पहरे लगाए जाएंगे।
पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाऊन्ज़ पैट्रोलिंग एक्ट 1918 की धारा 3 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री सारंगल ने समूह गाँवों की पंचायतों को ठीकरी पहरे सम्बन्धी हुक्मों की पालना करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह हुक्म 23 जुलाई, 2023 तक लागू रहेंगे। यह हुक्म लगातार बारिश के कारण पैदा हुई स्थिति के मद्देनजऱ जारी किये गए हैं।