CHANDIGARH : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने साध्वी यौनशोषण मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की फरलो के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा कि डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम हार्ड-कोर क्रिमिनल नहीं है।
हाई कोर्ट ने यह फैसला हरियाणा सरकार द्वारा राम रहीम को जो 20 दिनों की फरलो दी गई थी उसके खिलाफ दायर याचिका का निपटारा करते हुए दिया है। हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख को दी गई फरलो को चुनौती देने वाली याचिका को रद्द कर दिया है। गुरमीत राम रहीम सिंह की फरलो को परमजीत सिंह सहोली नामक आजाद उम्मीदवार ने चुनौती दी थी। वह पंजाब विधानसभा चुनाव में खड़ा हुआ था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गत 25 फरवरी को मामले में बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस राज मोहन सिंह की बैंच ने फैसला सुनाया है।