पंजाब में कोरोना पाबंदियां और नाइट कर्फ्यू लागू , स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर्स बंद

CHANDIGARH : पंजाब में कोरोना से हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। इससे तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है। इसे देखते हुए पंजाब सरकार ने मंगलवार को राज्य में कोरोना पाबंदियां और नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। राज्य में 4 जनवरी से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर्स को बंद करने का फैसला लिया है। इसके अलावा 4 जनवरी से रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। राज्य सरकार का यह आदेश 15 जनवरी, 2022 तक लागू रहेगा। हालांकि पंजाब में नाइट कर्फ्यू नगर निकाय क्षेत्रों में ही लगाया जाएगा। पंजाब सरकार की ओर से जारी आदेशों के अनुसार बार, सिनेमा, हॉल, रेस्तरां और स्पा में 50 फीसदी की क्षमता के साथ ही लोगों की मौजूदगी का आदेश दिया है। यही नहीं इन संस्थानों के स्टाफ का पूरी तरह से वैक्सीनेशन होना भी जरूरी है। यही नहीं 15 जनवरी तक राज्य में जिम को भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। निजी और सरकारी दफ्तरों में उन्हीं कर्मचारियों की मौजूदगी रहेगी, जिन्हें कोरोना के दोनों टीके लग चुके हों।
जारी आदेश के अनुसार, उद्योग, कार्यालय आदि (सरकारी और निजी दोनों), की आवाजाही, राष्ट्रीय और राजमार्गों पर व्यक्तियों और सामानों की उतराई और कार्गो और व्यक्तियों की यात्रा के बाद उनके गंतव्य के लिए यात्रा, बसों, ट्रेनों और हवाई जहाजों से अनुमति को लेकर सख्ती बरती जा रही है।
चन्नी सरकार के आदेश के अनुसार, सभी शिक्षण संस्थानों को सरकार ने बंद करने का आदेश दिया है, लेकिन मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को इस प्रतिबंध से अलग रखा गया है। इनके अलावा अन्य शिक्षण संस्थानों को भी ऑनलाइन टीचिंग जारी रखने को कहा गया है। शिक्षण संस्थानों के अलावा स्टेडियम और स्विमिंग पूल समेत स्पोर्ट्स इंस्टिट्यूशंस को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि उन खेल संस्थाओं को खोलने की परमिशन रहेगी, जहां राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए खिलाड़ी ट्रेनिंग कर रहे हों।

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