जालंधर, डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर जगमोहन सिंह ने फ़ौजदारी जाबता संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किये हैं कि कमिश्नरेट पुलिस जालंधर के अधिकार क्षेत्र में स्थित रैस्टोरैंट, क्लब, बार, पब आदि में रात 11 बजे के बाद भोजन और शराब आदि का आर्डर नहीं लिया जायेगा और 11 बजे के बाद किसी भी नये ग्राहक को रैस्टोरैंट, क्लब, बार, पब आदि में दाख़िल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आदेशों में यह भी कहा गया है कि सभी रैस्टोरैंट, क्लब, बार और पब या अन्य ऐसे खाने-पीने वाले स्थानों (सिवाए अहाता) जिन के पास लाईसैंस हैं, आधी रात 12 बजे पूर्ण तौर पर बंद हो जानी चाहिएं। यदि शराब की दुकान के साथ कोई अहाता लगता है तो यह लाईसैंस में दर्ज शर्तों अनुसार रात 11 बजे पूर्ण तौर पर बंद हो जाने चाहिएं। आदेशों में ध्वनि प्रदूषण करने पर भी पाबंदी लगाई गई है। आदेशों में यह भी कहा गया है कि आवाज़ पैदा करने वाले साधन जैसे डी.जे, लाइव आर्केस्टरा /सिंगरज आदि रात 10 बजे के बाद बंद हो जाने चाहिएं या उनकी आवाज़ कम हो जानी चाहिए और रात 10 बजे के बाद किसी भी इमारत या कैंपस की चारदीवारी से बाहर आवाज़ सुनाई नहीं देनी चाहिए। आदेशों में यह भी कहा गया है कि वाहनों में म्युज़िक सिसटम की आवाज़ दिन के किसी भी समय वाहन से बाहर नहीं आनी चाहिए। यह आदेश 20.09.2021 से 19.11.2021 तक लागू रहेंगे।