शिमला : हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामलों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए इसके मद्देनजर सरकार ने पर्यटकों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके तहत हिमाचल आने के लिए पर्यटकों के पास कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट या फिर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। लोगों को RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट अपने साथ रखनी होगी, जोकि 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। दरअसल, प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने आदेश जारी किए है कि पर्यटक को राज्य और जिले की सीमा पर पूर्ण वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र (वैक्सीन की दोनों खुराक लेने का) या 72 घंटे के भीतर आरटी-पीसीआर जांच में संक्रमण मुक्त होने का प्रमाण पत्र दिखाने पर ही एंट्री दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने गुरुवार को प्रदेश सरकार से ऊना जिले में ‘माँ चिंतपूर्णी सावन मेला’ आयोजित करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा, क्योंकि भक्त बड़ी संख्या में मेले में जा सकते हैं, जिससे कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोत्तरी हो सकती हैं।