चंडीगढ़ : आय से अधिक संपत्ति मामले में पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को गुरुवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आज सुमेध सैनी को भ्रष्टाचार के एक मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। याचिकाकर्ता और राज्य की ओर से विस्तृत दलीलें सुनने के बाद जस्टिस अवनीश झिंगन द्वारा आदेश पारित किए गए। मोहाली की एक अदालत द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के 2 दिन बाद सैनी ने अपने वकीलों के माध्यम से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं पूर्व डीजीपी सैनी को हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए एक सप्ताह में जांच में शामिल होने का आदेश दे दिया है।
बता दें, पिछले दिनों विजिलेंस ब्यूरो द्वारा मोहाली में सैनी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस सुमेध सिंह सैनी को गिरफ्तार करने की तैयारी में जुटी थी। इसी गिरफ्तारी से बचने के लिए सैनी ने हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की थी। हाई कोर्ट ने साथ ही सुमेध सिंह सैनी को एक सप्ताह के भीतर जांच में शामिल होने के निर्देश भी दिए हैं।
बता दें, पंजाब विजिलेंस द्वारा पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में दर्ज एफआइआर पर सैनी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत दिए जाने की जो मांग की थी, उस पर गत दिवस बुधवार को जस्टिस अवनीश झिंगन ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में विजिलेंस ने सुमेध सिंह सैनी सहित लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी इंजीनियर निमरत दीप सिंह, उसके पिता सुरेंद्र सिंह जसपाल, अजय कौशल, प्रदुमन सिंह, परमजीत सिंह, अमित सिंगला को भी आय से अधिक संपत्ति बनाने व भ्रष्टाचार करने के तहत 109 व 120 बी के तहत नामजद किया है। इस मामले में सैनी ने पहले मोहाली की जिला अदालत में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग की थी, जिसे जिला अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया था।