चंडीगढ़, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाले पंजाब मंत्रीमंडल ने गुरूवार को जेल एक्ट, 1894 के अंतर्गत पंजाब जेल नियमों, 2021 को मंज़ूरी दे दी और यह नियम पुराने समय से चली आ रही जेल नियमावली की जगह लेंगे। मंत्रीमंडल ने यह पक्ष विचारा कि समय के बीतने के साथ पंजाब जेल मैनुअल, 1996 की व्यवस्था भी पुरानी हो गई थी और बदलते समय में इसके आधुनिकीकरण, जेल कम्प्यूट्रीकरण, मौजूदा तकनीक और नवीनतम कानूनों को अपडेट करने की अत्यंत ज़रूरत थी। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता के अनुसार पंजाब जेल मैनुअल, 1996 में मुख्य तौर पर कैदियों की सुरक्षा और सुरक्षित हिरासत पर और ज्य़ादा ध्यान दिया गया था। नए तैयार किए गए पंजाब जेल नियम, 2021 में न सिफऱ् कैदियों की सुरक्षा और सुरक्षित हिरासत बल्कि अन्य पहलूओं जैसे कल्याण, सुधार और देखभाल पर भी ज़ोर दिया गया है, जोकि आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
प्रभावशाली निगरानी, सुरक्षित हिरासत और भागने वालों की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए नए नियमों में सुरक्षा के नए मापदंड पेश किए गए हैं। उच्च जोखिम वाले कैदियों जैसे कि गैंगस्टरों, नशों से सम्बन्धित अपराधी, आतंकवादी, कट्टरपंथी आदि के रहने के लिए ‘जेलों के अंदर जेलें’ यानि उच्च सुरक्षा घेरे/ज़ोन बनाए गए हैं। इनकी बुनियादी ढांचो की ज़रूरतों को पारिभाषित किया गया है। यह वायरलैस सैट, अलार्म सिस्टम, समर्पित पावर बैक अप, हैंड-हैल्ड और डोरफ्रेम मेटल डिटेक्टर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं, क्लोज़ड सर्कट टी.वी. कैमरे, एक्स-रे बैगेज़ मशीन, बॉडी स्कैनर और कई अन्य आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा उपकरणों के साथ लैस होंगे। उच्च सुरक्षा ज़ोनों पर बेहतर निगरानी के लिए एक बहु-स्तरीय सुरक्षा ग्रिड भी लगाया गया है।जेल अधिकारियों को प्रेरित करने के लिए कल्याण फंड, कर्मचारियों को उनकी शिफ्ट के दौरान खाना, कानूनी सहायता, मकान, डॉक्टरी सहायता, वित्तीय सहायता, सेवामुक्त अधिकारियों के कल्याण आदि के लिए उचित प्रबंध किए गए हैं। निष्पक्ष और तेज़ी से तरक्कियों के लिए पंजाब पुलिस की तरह ही तरक्की सम्बन्धी कोर्स भी शामिल किए गए हैं। अपराध वृति को घटाने, रिहा किए गए दोषी कैदियों के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्गठन को यकीनी बनाने, जेल से रिहा होने के बाद सहायता के लिए नए जेल नियमों में एक ढांचा शामिल किया गया है जो बहुत से पहलूओं को कवर करेगा, जैसे कि रोजग़ार/उद्यमिता में सहायता, डॉक्टरी इलाज, विवाह, किराए पर घर लेना आदि शामिल हैं। इसके अलावा जेल प्रशासन के लिए और ज्य़ादा प्रभावशाली ढंग से तकनीक का प्रयोग करने वाले कई अन्य नियमों को नए जेल नियमों में शामिल किया गया है। आधुनिक प्रौद्यौगिकी कैदियों की सुरक्षित हिरासत को बनाए रखने में भी सहायता करेगी। हार्डवेयर पक्ष से आधुनिक सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग और निगरानी करने वाले यंत्रों की व्यवस्था की गई है, जिसमें आर्टीफिशल इंटेलीजैंस सामथ्र्य वाले सीसीटीवी, मोशन सैंसर, मोबाइल जैमर, सायरन/अलार्म सिस्टम, बॉडी स्कैनर, एक्स-रे बैगेज़ स्कैनर, कैदी के लिए टच स्क्रीन कियोक्स आदि शामिल हैं। सॉफ्टवेयर पक्ष से, जेल प्रबंधन जानकारी प्रणाली की तैनाती, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ट्रायल, ई-वॉलेट, ई-ऑफिस, ई-प्रोक्युरमेंट, एकीकृत आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) आदि की व्यवस्था की गई है।