जालंधर,(विशाल)-कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में, पंजाब सरकार ने व्यक्तियों / संस्थानों की सुविधा के लिए दो नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है जो विदेश से राज्य में आयातित किसी भी कोविद राहत पर कर छूट का लाभ उठा सकते हैं।
आज यहां यह खुलासा करते हुए डिप्टी कमिश्नर जालंधर घनश्याम थोरी ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की चुनौती से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए और भारत के बाहर से सहायता के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए देश द्वारा आयातित कोविद राहत सामग्री पर कस्टम ड्यूटी और टैक्स से छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की रियायतों का लाभ आयातित सामग्री पर ही लिया जा सकता है, जब इसे भारत के बाहर से मुफ्त भेजा जाए और भारत में मुफ्त वितरित किया जाए।श्री थोरी ने कहा कि इन रियायतों का लाभ उठाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी कुमार राहुल (आईएएस) संपर्क नं. 9876164787 ईमेल mdnrhmpunjab@gmail.com & sha.phse@gmail.com और रवनीत सिंह खुराना (IRSC & IT) संपर्क नं. ईमेल 9560954405 पर gst.audit@punjab.Gov.in पर पहुंचा जा सकता है। उपायुक्त ने आगे कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति मुफ्त वितरण के लिए भारत के बाहर से कोविद राहत सामग्री भेजना चाहता है, तो वह इन अधिकारियों से संपर्क कर सकता है।उन्होंने कहा कि पंजाब एग्री एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पंजाब सरकार द्वारा ऐसी वस्तुओं के आयात के लिए नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति / संगठन पंजाब में मुफ्त वितरण के लिए कोविद राहत सामग्री का विदेश से आयात करना चाहता है तो पोर्टल https://taxation.punjab.gov.in/imports/। पर आवेदन कर सकते हैं