जालंधर,(विशाल)-अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जालंधर जसबीर सिंह ने फौजदारी आचार संहिता की धारा 144 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला जालंधर में शाम 7 बजे से सुबह 9 बजे तक कंबाइनों के साथ गेहूं की कटाई करने पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने यह भी आदेश जारी किया है कि गेहूं की कटाई सिर्फ उन हारवेस्टर कंबाइनों के साथ की जाए, जिनके पास बीआइएस का सर्टिफिकेट हो।
इसके अलावा आदेशों में कहा गया है कि आम तौर पर देखने में आता है कि गेहूं काटने के लिए कंबाइनें 24 घंटे काम करती हैं। यह कंबाइनें रात के समय पर हरी गेहूं, जोकि अच्छी तरह पकी नहीं होती, भाव दाना कच्चा और हरा होता है, तो भी काट देती हैं, जिस से नुकसान किसानों का होता है और उस का प्रभाव असीधे तौर पर देश के उत्पादन पर भी पड़ता है। इस तरह गेहूं में नमी सरकार की ओर से निर्धारित से ज्यादा होती है और खरीद एजेंसियाँ उस गेहूं को खरीदने मे असमर्थ होती हैं। यह आदेश 31 मई 2021 तक लागू रहेगा।