1 जनवरी से गाड़‍ियों के लिए लागू हुआ ये नया नियम, इसके बिना नहीं होगा इंश्योरेंस

नई दिल्‍ली: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि 1 जनवरी, 2021 से देश में सभी वाहनों के लिए FASTag अनिवार्य कर दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि यह यात्रियों के लिए उपयोगी है, क्योंकि उन्हें नकद भुगतान, समय और ईंधन की बचत के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। FASTags को 2016 में लॉन्च किया गया था और चार बैंकों ने मिलकर लगभग एक साल में एक लाख जारी किए। 2017 तक उनकी संख्या सात लाख हो गई। 2018 में 34 लाख से अधिक FASTags जारी किए गए थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 1 जनवरी, 2021 से सभी चार पहिया वाहनों के लिए FASTags अनिवार्य करने के निर्णय की घोषणा की, जिसमें केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR) 1989 में संशोधन करके 1 दिसंबर, 2017 से पहले बेचे गए पुराने वाहन भी किए गए हैं। 1 दिसंबर, 2017 से सीएमवीआर के अनुसार, नए चार पहिया वाहनों के सभी पंजीकरण के लिए FASTags को अनिवार्य कर दिया गया था और वाहन निर्माताओं या उनके डीलरों द्वारा आपूर्ति की जा रही है। यह अनिवार्य किया गया था कि परिवहन वाहनों के लिए FASTag के फिट होने के बाद ही फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण किया जाएगा। राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए, FASTag का फिट होना 1 अक्टूबर, 2019 से अनिवार्य था।

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