30 दिनों के अन्दर आईटीआर कर लें वेरिफाई, अगर चूके तो पड़ेगा महंगा

महीना जुलाई का है तो जाहिर है आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तैयारी में हैं। 31 जुलाई का आखिरी तारीख नजदीक आती जा रही है। तमाम डॉक्यूमेंट्स जुटाने के बाद आखिर में आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर अगर एक बार आपने फाइल कर दिया तो यहां एक बात जान लीजिए कि इसे 30 दिनों के अन्दर वेरिफाई करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा समय रहते नहीं करते हैं तो आपको बाद में यह महंगा पड़ेगा। आपको पेनाल्टी भरनी होगी। आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को सूचित किया कि आयकर (आईटी) अधिनियम, 1961 के मुताबिक, वेरिफिकेशन (सत्यापन) में देरी के विपरीत परिणाम हो सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि आखिर आईटीआर को कैसे वेरिफाई किया जाए। इसके लिए सबसे सुविधाजनक और आसान तरीका आधार-ओटीपी, नेट बैंकिंग या पहले से वैलिड बैंक खाते/डीमैट खाते के जरिये रिटर्न को ई-वेरिफाई करना है। अगर आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन से सहज नहीं हैं, तो आप आईटीआर-वी की फिजिकल कॉपी बेंगलुरु में केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) को भी भेज सकते हैं। हालांकि, यह अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है। रिटर्न को ई-वरिफाई करने के कुछ पॉपुलर तरीके हैं। आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी या आपके पूर्व-वैलिड बैंक खाते के जरिये जेनरेट ईवीसी या आपके पूर्व-वैलिड डीमैट खाते के जरिये जेनरेट ईवीसी या एटीएम (ऑफ़लाइन विधि) के जरिये ईवीसी या नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर के जरिये वेरिफाई कर सकते हैं।

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