MUMBAI -आरबीआई और एसबीआई को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आज नियामक अनुपालन में कमियों के लिए देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक पर 1 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई ने निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया है। रिजर्व बैंक ने एसबीआई की ओर से मेनटेन किए जाने वाले एक ग्राहक खाते की पड़ताल की. इसमें पता चला कि एसबीआई ने आरबीआई निर्देशों के अनुपालन में देरी की। आरबीआई ने ग्राहक खाते के साथ ही उससे संबंधित कॉरेस्पॉन्डेंस और अन्य बातों की भी पड़ताल की। इसमें पता चला कि खाते में धोखाधड़ी की सूचना आरबीआई को देरी से दी गई. इस मामले में बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया कि निर्देशों का पालन नीरं करने पर उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए? इसके अलावा प्राइवेट बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (Standard Chartered Bank) पर भी 1.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।