पंजाब पुलिस मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सोच अनुसार पंजाब को अपराध मुक्त राज्य बनाने के लिए वचनबद्ध

चंडीगढ़, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सोच अनुसार पंजाब को अपराध मुक्त राज्य बनाने के लिए शुरु की मुहिम के दौरान संगठित अपराधों को बड़ा झटका देते हुये पंजाब पुलिस ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल ( बी. के. आई.) समर्थित आतंकवादी माड्यूल के दो सदस्यों को गिरफ़्तार करके राज्य में टारगेट किलिंग की संभावित घटनाओं को असफल कर दिया है। बताने योग्य है कि इस माड्यूल को अमरीका आधारित हरप्रीत सिंह उर्फ हैपी पासिया, जो नामी आतंकवादी हरविन्दर सिंह उर्फ रिन्दा का करीबी सहयोगी है और उसके साथी, जिसकी पहचान शमशेर सिंह उर्फ शेरा के तौर पर हुई है और जो मौजूदा समय अरमेनिया में रह रहा है, द्वारा चलाया जा रहा है।

और जानकारी देते हुये डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने बताया कि पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान कुलदीप सिंह उर्फ घुग्ग निवासी गाँव बित्तल झुग्गियाँ और अवतार सिंह उर्फ लाडी निवासी गाँव संगोवाल, जालंधर के तौर पर हुई है। पुलिस टीमों ने इनके कब्ज़े में से दो .32 बोर के पिस्तौल समेत चार मैगज़ीन और 30 जिंदा कारतूस बरामद करने के इलावा एक सपलैंडर मोटरसाईकल ( पी. बी. 08 एफ. ई. 3940), जिस पर वह जा रहे थे, भी ज़ब्त किया है।
डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्राथमिक जांच से पता लगा है कि हैपी पासिया और शमशेर शेरा आतंकवादी हरविन्दर रिन्दा के साथ मिल कर नौजवानों को कट्टड़पंथी बना कर राज्य में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उकसाते थे। उन्होंने कहा कि जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ़्तार किये गए मुलजिमों को राज्य में दहशत फैलाने के लिए टारगेट किलिंग की घटनाओं को अंजाम देने का काम सौंपा गया था।
पुलिस द्वारा गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) एक्ट (यूएपीए) की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है और इस मामले की आगे जांच जारी है।
और ज्यादा जानकारी देते हुये एआईजी काउन्टर इंटेलिजेंस जालंधर नवजोत सिंह माहल ने बताया कि बी. के. आई. माड्यूल के सदस्यों द्वारा टारगेट किलिंग की घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रचने की ख़ुफ़िया जानकारी मिली थी, जिस पर कार्यवाही करते हुये सी. आई. जालंधर की पुलिस टीमों ने एक स्पेशल आपरेशन चलाया और महतपुर में विशेष नाका लगा कर दोनों दोषियों को गिरफ़्तार कर लिया।
ज़िक्रयोग्य है कि पुलिस स्टेशन स्टेट स्पेशल आपरेशन सैल (एसएसओसी), अमृतसर में एफआईआर नं. 17 तारीख़ 04. 03. 2024 को यू. ए. पी. ए. की धारायें 10, 13, 17, 18, 18-बी और 20, आर्मज़ एक्ट की धाराओं 25 और 25 (7) और भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धाराओं 115 और 120-बी के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *