कृषि मशीनों पर सब्सिडी के लिए 20 जुलाई तक किया जा सकता है अप्लाई: मुख्य कृषि अधिकारी

जालंधर, (रोजाना आजतक )-राज्य में कृषि मशीनीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा कृषि मशीनों पर सब्सिडी मुहैया करवाने के लिए किसानों से 20 जुलाई, 2023 तक ऑनलाइन पोर्टल agrimachinerypb.com पर आवेदनों की माँग की गई है।
इस सम्बन्धी और अधिक जानकारी देते हुए मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. जसवंत राय ने बताया कि सब- मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाईज़ेशन (समैम) स्कीम के अधीन पैडी ट्रांसप्लांटर (धान की मशीनी बिजाई करने वाली मशीन), डी.एस.आर. ड्रिल (धान की सीधी बिजाई करने वाली मशीन), पटैटो प्लांटर-ऑटोमैटिक/सैमी ऑटोमैटिक (आलू बीजने वाली मशीन), ट्रैक्टर ऑपरेटिड बूम स्प्रेयर (ट्रैक्टर से चलने वाली बूम टाईप स्प्रेयर मशीन), पी.टी.ओ. ऑपरेटिड बंड मेकर (ट्रैक्टर पी.टी.ओ. से खेत में छोटी पगडंडी बनाने वाली मशीन), ऑयल मिल (तेल निकालने वाली मशीन), मिन्नी प्रोसैसिंग प्लांट, नर्सरी सीडर (धान की पनीरी बीजने वाली मशीन) समेत स्कीम के अधीन पोर्टल पर उपलब्ध अन्य मशीनों की खरीद पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
मुख्य कृषि अधिकारी ने आगे बताया कि आवेदन प्राप्त होने के उपरांत विभाग से प्राप्त हिदायतों के अनुसार योग्य आवेदनकर्ताओं को मशीनों की खरीद के लिए मंज़ूरी पत्र पोर्टल के द्वारा जारी किए जाएंगे, जिसके बाद किसान निश्चित समय के अंदर-अंदर विभाग द्वारा मंजूरशुदा और पोर्टल पर दर्ज पसंदीदा किसी भी मशीनरी निर्माता/डीलर से मशीन खरीद सकेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि स्कीम सम्बन्धी नियम और शर्तें पोर्टल पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा और ज्यादा जानकारी के लिए मुख्य कृषि कार्यालय या ब्लॉक कृषि कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने किसानों को इस स्कीम के अंतर्गत दी जा रही सुविधा का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की।
विभाग के इंजीनियर नवदीप सिंह ने बताया कि स्कीम के अधीन ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, पासपोर्ट साईज़ फोटो, स्वै-घोषणा पत्र और अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट (यदि आवेदनकर्ता अनुसूचित जाति से सम्बन्धित है) आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। किसान समूहों, सहकारी सभाओं, पंचायतों और अन्य संस्थाओं के प्रमुख और सदस्यों के आधार कार्ड और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी हैं।
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