जालंधर, (विशाल)-जिले में बुधवार से सभी दुकानें रात 8 बजे बंद करनी होंगी। हालांकि शराब के ठेके, होटल और रेस्टोरेंट को रात साढ़े 8 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेश पर अमल करते हुए जिला प्रशासन ने ये निर्देश जारी किए हैं। इसी के तहत 19 अगस्त से नई समय सारिणी लागू होगी। नगर निगम की हद में रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।दरअसल, बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते मुख्यमंत्री ने जालंधर, लुधियाना और पटियाला में रात का कर्फ्यू शुरू करने के अलावा दुकानों का समय बदलने की हिदायत दी थी। अब डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने आदेश दिए हैं कि नगर निगम की हद में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान जरूरी वस्तुओं की ढुआई करने वाले वाहन, बसें, ट्रेनों व हवाई जहाज द्वारा आने जाने वाले लोगों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। दो-तीन शिफ्टों में चलने वाले सभी उद्योग पहले की तरह चलेंगे। जिले की सभी दुकानें व शॉपिंग मॉल रात आठ बजे तक खुलेंगी। हालांकि शॉपिंग मॉल में स्थित रेस्टोरेंट व शराब के ठेके रात साढ़े 8 बजे तक खुलेंगे। इसके अलावा शनिवार व रविवार को जरूरी वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें व शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। आदेशों को लागू करवाने की जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर, एसएसपी व एसडीएम की होगी।