UP में किरायेदारों-मकान मालिकों के लिए जारी हुए नए नियम,

उत्तर प्रदेश में किरायेदारों और मकान मालिकों के बीच होने वाले झगड़ों को देखते हुए उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन (द्वितीय) अध्यादेश, 2021  को लागू करने का फैसला लिया गया है, इसे राज्य सरकार की कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है.  इस नए अध्यादेश के लागू होने के बाद अब कोई भी मकान मालिक बिना रेंट एग्रीमेंट के किरायेदार नहीं रख सकेगा. इस अध्यादेश में ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जिससे किरायेदारों और मकान मालिकों के बीच विवादों को कम करने में मदद मिलेगी. विवाद होने पर उनके निपटारे की भी व्यवस्था की गई है. नए नियमों के लागू होने के बाद मकान मालिक और किरायेदार के बीच हुए एग्रीमेंट में पारदर्शिता होगी.

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