बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव चेक बाउंस मामले में दोबारा जेल जाएंगे. दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें तीन महीने जेल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही राजपाल यादव पर कोर्ट ने भारी जुर्माना भी लगाया है. आज 10 जुलाई शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा. हाई कोर्ट ने चेक बाउंस के सभी सात मामलों में तीन-तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी, इसलिए उन्हें कुल तीन महीने की ही सजा भुगतनी होगी. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने अभिनेता राजपाल यादव द्वारा निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए दोषसिद्धि को कायम रखा. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि राजपाल यादव को अदालत में दिए गए अपने अंडरटेकिंग का पालन करने के लिए कई मौके दिए गए, लेकिन उन्होंने बार-बार अवसर मिलने के बावजूद उसका पालन नहीं किया.अदालत ने हर मामले में 1.05 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है. इस तरह सातों मामलों में कुल जुर्माना 7.35 करोड़ बनता है. अदालत के आदेश के अनुसार, प्रत्येक मामले में 1 करोड़ 4 लाख 75 हजार शिकायतकर्ता को और 25 हजार राज्य को अदा किए जाएंगे.