डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने हथियार गाडी में रखकर चलने पर लगाई पाबंदी

जांलधर, डिप्टी कमिश्नर पुलिस अकुंर गुप्ता ने फौजदारी संहिता 1973 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुलिस कमिश्नरेट की सीमा में हथियारों जैसे कि बेसबाल, तेज हथियार, नौकीले हथियार या अन्य कोई भी जानलेवा हथियार गाडी में रखकर चलने पर पांबदी लगाई है। यह आदेश 13.01.2024 तक लागू रहेगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *