शराब की दुकानों को मोहाली और पंचकूला के बराबर यानी सुबह 09:00 बजे से मध्यरात्रि 12:00 बजे तक

चंडीगढ़, प्रशासक यूटी चंडीगढ़ ने प्रशासक के सलाहकार, सचिव (ईएंडटी), आबकारी एवं कराधान आयुक्त और आबकारी विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। उत्पाद एवं कराधान विभाग द्वारा आयोजित परामर्श सत्रों में विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद नई उत्पाद नीति बनाई गई है। पंचकूला और मोहाली में एकरूपता लाने के लिए खुदरा बिक्री के लिए शराब की दुकानों को मोहाली और पंचकूला के बराबर यानी सुबह 09:00 बजे से मध्यरात्रि 12:00 बजे तक खोलने का समय बनाया गया है।

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